मप्र में कृषक मित्र भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन

ग्रामीण स्तर पर किसानों व प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के दो आबाद गांवों पर एक कृषक मित्र चयन किया जाएगा। राज्य शासन के निर्देश अनुसार किसानों को नवीन कृषक मित्र के रूप में दो वर्ष के लिए चयनित किया जाएगा। चयनित व्यक्ति कृषक मित्र का कार्य करेंगे। कृषक मित्र के माध्यम से अधिक से अधिक कृषकों को कृषि प्रसार एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास आत्मा परियोजना संचालक सीएल केवड़ा ने बताया कृषक मित्र का चयन प्रत्येक दो आबाद गांव पर एक किसान का चयन कृषक मित्र के रूप में किया जाएगा। एक किसान परिवार से एक से अधिक सदस्य को चयनित नहीं किया जाएगा।
- कृषक मित्र दोनों गांवों में से किसी एक गांव का निवासी होना आवश्यक है।
- वह हाईस्कूल पास हो। इस योग्यता के अनुरूप यदि किसान उपलब्ध नहीं होने पर 8वीं कक्षा पास उन्नतशील कृषक का चयन किया जा सकेगा।
- जिसकी मौखिक व लिखने की संप्रेषण क्षमता हो।
- आत्मा गतिविधियों में भाग लेने वाले व बीएससी उत्तीर्ण किसान के चयन का निर्णय सम्यक रूप से ध्यान दिया जाएगा।
- चयन के लिए प्रगतिशील व अनुभवी किसान जिनकी आयु 40 वर्ष या इससे अधिक हो।
- कृषक ग्राम में ही निवास करते हों और स्वयं की कृषि भूमि होना चाहिए।
आवेदन फार्म प्राप्त करने व अधिक जानकारी के लिए ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। संपूर्ण भरे हुए आवेदन संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में 28 फरवरी तक कार्यालयीन समय में जमा करना होंगे।
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